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विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की समीक्षा समिति ने रिपोर्ट पेश की

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की समीक्षा करने के लिए 28 जनवरी 2016 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. 
•    विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में विशिष्ट राहत से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया गया है.
•    इस समिति ने 20 जून को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है 
•    आनंद देसाई के नेत्रित्व में इस समिति ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को अपनी रिपोर्ट सौंपी ।
•    इस रिपोर्ट में बताई गयी व्यस्था से देशी में कारोबार करना आसान हो जाएगा 
•    पारस्परिकता, और निहित शर्तों को संबोधित किया गया।
•    तीसरे पक्ष के अधिकारों के लिए प्रावधानों (सरकारी ठेके के लिए अन्य की तुलना में) को लागू करने के नितं भी बनाए गये हैं .
अधिनियम किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता। 
•    विशिष्ट राहत केवल एक कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रदान की जाती है।

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