बिहार : देसी शराब की खरीद-बिक्री पर 1 अप्रैल से पूर्ण प्रतिबंध
बिहार में 1 अप्रैल से देसी शराब की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है। नीतीश सरकार ने इस सम्बन्ध में एक और निर्णय लेते हुए खुलेआम शराब पीने पर 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है।
• ये निर्णय 30 मार्च 2016 को राज्य कैबिनेट में नई शराब नीति के तहत लिया गया है। विधानसभा के चालू सत्र में नए कानून के लिए विधान मंडल में इस सम्बन्ध में विधेयक पेश होगा।
• नई शराब नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस नए विधयेक में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को इस नियम के तहत फंसाया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
• हालांकि चुनाव पूर्व अपने वादे के अनुसार नीतीश कुमार ने एक साथ देसी और विदेशी शराब पर प्रतिबन्ध न लगाकर पहले देशी शराब पर प्रतिबन्ध लगाने की निर्णय लिया जिसके लिए विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की। उनका आरोप है कि नीतीश अपने वादे को लागू करने में गंभीर नहीं हैं।
• नई शराब नीति लागू हो जाने के बाद राज्य में विदेशी शराब की बिक्री निजी हाथों से सरकार के कर्मचारियों के जिम्मे आ जाएगी।
• इससे पहले केरल, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में इस तरह के प्रतिबंध पहले से लगे हुए हैं
• पाकिस्तान, इरान, ब्रूनेई, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश आदि मुस्लिम बहुल देशों में भी शराब पर पाबंदी है .





