भारत और मारिशस ने दोहरे करों से बचाव की संधि के दुरुपयोग संशोधित बिल पर हस्ता क्षर किए
भारत और मारिशस ने दोहरे करों से बचाव की संधि के दुरुपयोग संशोधित बिल पर हस्ता क्षर किए
मारीशस से भारत में किए जाने वाले निवेश पर पूंजीगत लाभ कर लगाने के मकसद से इस संधि में संशोधन के समझौते पर 11 मई 2016 को हस्ताक्षर किए गए.
भारत-मारीशस के बीच कर संधि मौजूदा पी-नोट्स होल्डिंग्स पर लागू नहीं होगी.
• एक अप्रैल 2017 से मारीशस के रास्ते धन भारत भेजने वाली कंपनियों को 24 महीने के बदलाव वाले समय के दौरान लागू दर का आधा लघु अवधि का पूंजीगत लाभ कर अदा करना होगा.
• ऐसे सौदों पर पूंजीगत लाभ कर की पूर्ण दर एक अप्रैल, 2019 से लागू होगी. यह दर फिलहाल 15 प्रतिशत है.
• इस संशोधित संधि से भारत को 31 मार्च 2017 के बाद मारीशस के रास्ते खरीदे गए भारतीय कंपनियों के शेयरों पर पूंजी लाभ कर लगाने का अधिकार मिल गया है.
• नई संधि के बाद अब भारत के सिंगापुर के साथ कर समझौते में इसी तरह के संशोधन तैयारी की जाएगी.
• यह संधि को कालाधन तथा कर चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा करार है.
• अप्रैल-दिसंबर, 2015 में देश में आए 29.4 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में से 17 अरब डॉलर मारीशस और सिंगापुर से आए.
• 2017 से लागू होने वाला गार सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम कर संधियों का दुरपयोग रोकने के लिए है. जिससे सरकार को संधि का दुरपयोग रोकने का अधिकार मिलता है.
• यह ऐसी स्थिति में लागू होता है जिनमें अनुचित कर लगाने हेतु संधि का दुरुपयोग किया जाता है.





