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रियल एस्टेट विधेयक लोकसभा में पारित

 रियल एस्टेट विधेयक 2015, लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित हो गया. यह बिल लंबे समय से संसद में लंबित था. रियल स्टेट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और इस क्षेत्र के विनियमन वाले इस महत्वपूर्ण को संसद ने अपनी मंजूरी दी.
•    रियल एस्टेट बिल/विधेयक के पास होने के बाद अब प्रोपर्टी खरीद-फरोख्त में होने वाले कालेधन पर रोक लगेगी. 
•    नए बिल के पास होने के बाद अब उपभोक्ताओं को प्रोपर्टी की खरीदने और बेचने पर 70 फीसदी रकम चेक के माध्यम से बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा. 
•    रियल एस्टेट बिल से बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा. 
•    कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे.
•    रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका था अब इसे लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी.

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