अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्‍यूनतम मजदूरी लागू करने वाला राजस्‍थान देश का पहला राज्‍य बन गया है. 
•    राज्‍य के श्रम विभाग ने 06 जुलाई 2016 को इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है.
•    अधिसूचना के अनुसार जो भी श्रमिक एक दिन में चार घंटे से कम काम करेगा, उसे न्‍यूनतम मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि दी जाएगी.
•    इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अंशकालिक श्रमिक न्‍यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत लाभान्वित होने लगेंगे.
•    एक अन्‍य फैसले में सरकार ने सभी वर्गों में न्‍यूनतम वेतन राशि में 104 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है.
•    राजस्थान सरकार के 51 क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
•    अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मजदूरी दर अब काफी अधिक हो गई है.
•    न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफे का लाभ प्रदेश के कारोबार उद्यम को भी मिलेगा.