प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में 02 जून 2016 को संपन्‍न हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍यों में बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्‍त आवंटन को मंजूरी दी.
इसके तहत बीपीएल परिवारों के लिए 41,800 टन खाद्यान का मासिक अतिरिक्‍त आवंटन और एपीएल परिवारों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की दो तिहाई दर पर 20,507 टन खाद्यान का मासिक अतिरिक्‍त आवंटन किया जाएगा.
•    यह आवंटन तीन गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍य– तमिलनाडु, केरल और नगालैंड को किया जाएगा.
•    जो अप्रैल से जून 2016 के बीच या इन राज्‍यों द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने या दोनों में से जो शीघ्र हो, तक होगा.
•    राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हो गया है.
•    इसके दायरे में 2011 की जनगणना के आकलनों के अनुसार देश की दो तिहाई आबादी को रखा गया है.
•    एनएफएसए के तहत 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्‍ध कराया जा रहा है.
•    आशा की जाती थी कि मार्च, 2016 तक सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम लागू हो जाएगा तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को उच्‍च राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान मिलेगा.
•    वर्ष 2015-16 के दौरान 16 गैर- एनएफएसए राज्‍यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2016 तक बीपीएल तथा एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्‍त खाद्यान आवंटित किया गया। अब तक 33 राज्‍यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए को क्रियान्वित किया जा चुका है.
•    तमिलनाडु, केरल और नगालैंड में अभी अधिनियम लागू नहीं हुआ है और उन्‍हें पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान का आवंटन किया जा रहा है.
•    आने वाले महीनों में ये तीनों राज्‍य एनएफएसए को लागू करने की प्रक्रिया में हैं.