गोवा सरकार ने चार दशक पुराने उत्पाद शुल्क कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके बाद गोवा की मशहूर पारंपरिक शराब 'फेनी' जल्द ही विरासतों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी।गोवा के उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेनिनो डीसूजा ने कहा, 'राज्य सरकार गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 में संशोधन करेगी, जिससे फेनी को देसी शराब के तमगे से बचाया जा सके और बजाय इसके इसे विरासत की चीज माना जाए।' 
•    यह संशोधन गोवा विधान सभा के अगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है जो जुलाई में शुरु होना है।
•    फेनी को देसी शराब का टैग दे दिए जाने की वजह से इसकी मार्केटिंग और सेल में कमी आई थी। 
•    देसी शराब की कैटिगरी में होने की वजह से दमन के अलावा किसी और राज्य में इसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। 
•    फेनी बनाने वाली इंडस्ट्री इसे देसी शराब की कैटिगरी से हटाने की मांग कर रही थी।