22 अप्रैल 2016 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की नई व्यापार सुविधा समझौता (new Trade Facilitation Agreement (TFA)) को अपनाने की पुष्टि कर दी. भारत की डब्ल्यूटीओ राजदूत, अंजली प्रसाद ने डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टो अजावेडो को भारत का स्वीकृति दस्तावेज सौंपा.
• समझौते में सामानों की आवाजाही, उनकी निकासी और पारगमन की प्रक्रिया में तेजी का प्रावधान किया गया है. इसमें डब्ल्यूटीओ को 2013 में बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जिन वस्तुओं पर सहमति बनी थी, वे वस्तुएं भी शामिल हैं.
• यह सीमा–शुल्क और व्यापार सुविधाओं पर अन्य उचित अधिकारों और सीमा शुल्क अनुपालन मुद्दों के बीच प्रभावी सहयोग के लिए कुछ उपाय भी बताता है.
• इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.
• डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों में से दो– तिहाई सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से इस समझौते को अपनाने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा. टीएफए को स्वीकार करने वाला भारत डब्ल्यूटीओ का 76वां सदस्य देश है.
• 18 मार्च 2016 को भारत ने श्रेणी ए की अपनी अधिसूचना जमा की. इसमें भारत ने समझौते के लागू होने के बाद वह टीएफए के किन प्रावधानों को लागू करने का इरादा रखता है, के बारे में भी बताया.