केंद्र सरकार ने विज्ञप्ति उद्योग के लिए नैतिक व्यापार आचरण के आत्म नियमन संहिता
भ्रामक विज्ञापनों और नकली उत्पाउदों से उपभोक्तायओं की संरक्षा और उपभोक्तारओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, उपभोक्तात मामले विभाग ने इस संबंध में छ: सूत्री एजेंडा को कार्यान्विकत करने के लिए उद्योग एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है।
• इस संदर्भ में, एक समझौते ज्ञापन पत्र पर केन्द्री य उपभोक्तां मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान की उपस्थिसति में २२ मार्च को किये गए
• इस सहमति पत्र में निष्पसक्ष व्यासपार कार्यप्रणालियों के स्वे–नियामक कोड को तैयार करने और कार्यान्विकत करने पर समन्विमत कार्यक्रम, उद्योग जगत के भीतर ही उपभोक्ताि मामले विभाग की स्थारपना, नकली, मानको से कम के उत्पािदों को रोकने और गलत व्या्पार कार्यप्रणालियों के खिलाफ समर्थन की पहल और उद्योग सदस्योंर के द्वारा स्वै च्छिपक मानकों को स्वीरकार करना शामिल है।
• उपभोक्ताय जागरूकता और गतिविधियों के संरक्षण के लिए सीएसआर कोष का निर्धारण, शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीकय उपभोक्ता हैल्प लाइन और राज्यस उपभोक्ताा हैल्पयलाइन में समन्वपयय, ‘’जागो ग्राहक जागो’के अतंर्गत संयुक्तक उपभोक्ताव जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ भी इस एजेंडे का अंग होंगे।
• एक संयुक्ता कार्यकारी समूह इस एजेंडे के कार्यान्वूयन की निगरानी करेगा।
• उपभोक्तााओं के अधिकारों को प्रोत्साेहन देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सक्रिय साझेदारी की आवश्यिकता होती है।
• उपभोक्ताआ मामले विभाग और औद्योगिक एसोसिएशन-एसोचैम, सीआईआई, डीआईसीसीआई, फिक्कीन और पीएचडी वाणिज्यश और उद्योग चैम्ब र ने उपभोक्ताह शिकायत निवारण, उपभोक्ताच जागरूकता में वृद्धि और भ्रामक, नकली उत्पातदों के विज्ञापनों के खिलाफ सुरक्षा और कार्रवाई नामक तीन प्राथमिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए छ: सूत्री साझेदारी पर सहमति जताई है।
• इस कार्यक्रम के दौरान, उद्योग इकाईयों द्वारा उपभोक्तााओं के पक्ष में नैतिक व्यांपार व्यावहार के स्वए-विनियामक कोड और वीडियो स्पॉकट भी जारी करेंगी।
• सरकार और उद्योग जगत की इस संयुक्ती पहलों से उपभोक्तारओं के अधिकारों को संरक्षित करने में निश्चिरत रूप से दीर्घकालिक रूप से मदद मिलेगी और सभी हितधारकों के लिए भी यह बेहतर स्थिरति होगी।
• भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग २२ मार्च को विश्वा उपभोक्ताक अधिकार दिवस 2016 मना रहा है।